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आंगनवाड़ी विभाग से हेल्पर पद से दो आंगनवाड़ी हेल्पर हुई सेवानिवृत्त!

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🔴लडभड़ोल (मिन्टु शर्मा)आंगनवाड़ी सर्कल लड भडोल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र ममाण की हेल्पर श्रीमती भानो देवी 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर आज सेवानिवृत हो गईं। साथ ही सर्किल खदर से आंगनबाड़ी केंद्र मांगडोल के हेल्पर माया देवी ने 60 वर्ष आयु  पूर्ण होने पर सेवानिवृत हुईं।इनका कार्यकाल सराहनीय रहा। आज अपने आखिरी दिन की हाजिरी लगाते हुए इन्होंने स्टाफ तथा अन्य लोगों को नाम आंखों से विभाग को अलविदा कहा। इस अवसर पर समस्त आंगनबाड़ी स्टाफ तथा परिजनों ने हार पहना कर उनका जोरदार स्वागत किया। सुपरवाइजर चूड़ामणि तथा पूरे स्टाफ ने मिलकर भानु देवी को सूट और कंबल और माया देवी को सूट और मिक्सी तोहफे के तौर पर भेंट की। आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर चूड़ामणि का संपूर्ण स्टाफ ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान इनका व्यवहार सराहनीय रहा।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 फरवरी तक कराएं 'ई-केवाईसी'-एसडीएम ई-केवाईसी' न कराने वाले किसान अगली किस्त का लाभ पाने से हो सकते हैं वंचित*

 

जोगिन्दरनगर,( मिंटू शर्मा) 02 फरवरी :एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है तथा इसके लिये 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। उन्होने बताया कि ई-केवाईसी न कराने वाले किसान इस योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल के माध्यम पी.एम. किसान पोर्टल या एप्प पर जाकर बिना किसी शुल्क के पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर 15 रुपये निर्धारित शुल्क अदा कर ई-केवाईसी कराया जा सकता है।
एसडीएम ने बताया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है। इसके लिये लाभार्थी को ई-केवाईसी और बैंक खाते का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। 10 फरवरी तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसान अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होने सभी लाभार्थी किसानों से निर्धारित तिथि से पहले प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करवाने का आह्वान किया है।
सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सहायता राशि प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।


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