BREAKING NEWS:

लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया।

Image
लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया। रविवार को शाम के समय जम्मू कश्मीर के रहने वाले पांच मजदूर डिबाडऊं में जनरेटर छोड़ने गए हुए थे तो,इस दौरान वापसी में आती बार डिबाडऊं के पास ही पिकअप गाड़ी पलट गई। जिसमें पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में जम्मू कश्मीर निवासी दिनेश सिंह 22 वर्षीय,मोहम्मद सदीक 30 वर्षीय,मीर हुसैन 33 वर्षीय,कालू 20 वर्षीय,भरत इस्माइल 25 वर्षीय घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाया गया और मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ईएमटी आशुतोष कुमार ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और 108 एंबुलेंस के माध्यम से आनन-फानन में सिविल अस्पताल लाया गया। जहां इमरजेंसी सेवाओं में मौजूद डॉक्टर निखिल शर्मा ने 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जहां अस्पताल स्टाफ ने पुलिस चौकी लडभड़ोल को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस चौकी लडभड़ोल के प्रभारी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान भी कलम बंद किए गए हैं। गंभीर रूप स...

प्रिंटर व प्रकाशक के उल्लेख बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि सामग्री का मुद्रण प्रतिबंधित-एसडीएम नियमों की अवहेलना होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हो सकती है जेल या जुर्माना


 जोगिन्दर नगर, 12 अक्तूबर-आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें 6 माह की कैद या फिर आर्थिक तौर पर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
इस बारे जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2022 की घोषणा होने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री का मुद्रण करवाया जाना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंटर प्रकाशक से घोषणा की दो प्रतियां प्राप्त किये बिना, जो दो प्रसिद्ध लोगों द्वारा प्रमाणित न हो को भी प्रकाशित नहीं करेगा।
उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में प्रिंटर को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां निर्धारित प्रकाशक व प्रिंटर की घोषणा की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर देनी होगी। उन्होने कहा कि इस संदर्भ में नियमों की अवहेलना होने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत 6 माह की जेल या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

 

Comments