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अखिलेश्वर महादेव मंदिर बनांदर में हवन यज्ञ के साथ तीन दिवसीय बनांदर मेले की हुई स्थापना

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तहसील लडभड़ोल के प्रसिद्ध कई दशकों आयोजित होने वाले तीन दिवसीय बनांदर मेले की स्थापना वीरवार को अखिलेश्वर महादेव मंदिर बनांदर में विधिवत हवन एवं पूजा अर्चना के साथ की गई। इस मेले की स्थापना मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर मेला कमेटी के उपप्रधान कुलविंदर सचिव संतोष कुमार ग्राम पंचायत ममाण-बनांदर के प्रधान महेंद्र आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दे कि मेले में दुकान में सजाने भी शुरू हो गई है और मंच को भी सजाया जा रहा है। मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर ने कहा कि इस तीन दिवसीय मेले के दौरान जहां महिला और पुरुष की विभिन्न अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि वीरवार और शुक्रवार को रात्रि सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी।जिसमें क्षेत्रीय और दूसरे क्षेत्रों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार को होने वाली सांस्कृतिक संध्या में मुख्यअतिथि के तौर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव ठाकुर प्रेमनाथ शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल शुक्रवार को वॉलीबॉल सीनियर...

प्रिंटर व प्रकाशक के उल्लेख बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि सामग्री का मुद्रण प्रतिबंधित-एसडीएम नियमों की अवहेलना होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हो सकती है जेल या जुर्माना


 जोगिन्दर नगर, 12 अक्तूबर-आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें 6 माह की कैद या फिर आर्थिक तौर पर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
इस बारे जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2022 की घोषणा होने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री का मुद्रण करवाया जाना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंटर प्रकाशक से घोषणा की दो प्रतियां प्राप्त किये बिना, जो दो प्रसिद्ध लोगों द्वारा प्रमाणित न हो को भी प्रकाशित नहीं करेगा।
उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में प्रिंटर को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां निर्धारित प्रकाशक व प्रिंटर की घोषणा की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर देनी होगी। उन्होने कहा कि इस संदर्भ में नियमों की अवहेलना होने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत 6 माह की जेल या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

 

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