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अखिलेश्वर महादेव मंदिर बनांदर में हवन यज्ञ के साथ तीन दिवसीय बनांदर मेले की हुई स्थापना

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तहसील लडभड़ोल के प्रसिद्ध कई दशकों आयोजित होने वाले तीन दिवसीय बनांदर मेले की स्थापना वीरवार को अखिलेश्वर महादेव मंदिर बनांदर में विधिवत हवन एवं पूजा अर्चना के साथ की गई। इस मेले की स्थापना मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर मेला कमेटी के उपप्रधान कुलविंदर सचिव संतोष कुमार ग्राम पंचायत ममाण-बनांदर के प्रधान महेंद्र आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दे कि मेले में दुकान में सजाने भी शुरू हो गई है और मंच को भी सजाया जा रहा है। मेला कमेटी बनांदर के प्रधान अनित ठाकुर ने कहा कि इस तीन दिवसीय मेले के दौरान जहां महिला और पुरुष की विभिन्न अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि वीरवार और शुक्रवार को रात्रि सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी।जिसमें क्षेत्रीय और दूसरे क्षेत्रों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार को होने वाली सांस्कृतिक संध्या में मुख्यअतिथि के तौर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव ठाकुर प्रेमनाथ शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल शुक्रवार को वॉलीबॉल सीनियर...

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

 

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