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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया।

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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया। रविवार को शाम के समय जम्मू कश्मीर के रहने वाले पांच मजदूर डिबाडऊं में जनरेटर छोड़ने गए हुए थे तो,इस दौरान वापसी में आती बार डिबाडऊं के पास ही पिकअप गाड़ी पलट गई। जिसमें पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में जम्मू कश्मीर निवासी दिनेश सिंह 22 वर्षीय,मोहम्मद सदीक 30 वर्षीय,मीर हुसैन 33 वर्षीय,कालू 20 वर्षीय,भरत इस्माइल 25 वर्षीय घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाया गया और मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ईएमटी आशुतोष कुमार ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और 108 एंबुलेंस के माध्यम से आनन-फानन में सिविल अस्पताल लाया गया। जहां इमरजेंसी सेवाओं में मौजूद डॉक्टर निखिल शर्मा ने 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जहां अस्पताल स्टाफ ने पुलिस चौकी लडभड़ोल को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस चौकी लडभड़ोल के प्रभारी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान भी कलम बंद किए गए हैं। गंभीर रूप स...

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

 

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