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22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर लड़ भड़ोल के स्थानीय पाइनग्रोव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने स्थानीय बाजार लड़ भड़ोल में जोरदार रैली निकाली व अपने विचारों व नारो से पृथ्वी के सरक्षण के लिए बहुत बेहतर सन्देश दिया।

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा)आज 22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर लड़ भड़ोल के स्थानीय पाइनग्रोव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने स्थानीय बाजार लड़ भड़ोल में जोरदार रैली निकाली व अपने विचारों व नारो से पृथ्वी के सरक्षण के लिए बहुत बेहतर सन्देश दिया। उसके साथ ही छात्रों ने मुख्य बस अड्डा लड़ भड़ोल में अपने भाषण के माध्यम से सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हुए अपनी पृथ्वी व उसकी साफ सफाई के बारे में लोगों से अपील की। उसके तुरन्त उपरांत पूरे विद्यालय के अध्यापकों व बच्चों ने बनान्दर मैदान में जा कर जहां हाल ही में हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ था वहाँ पूरे परिसर की साफ सफाई की। जहां मेले के आयोजन के बाद चारों तरफ गंदगी ही गंदगी , कूड़ा, प्लास्टिक, गिलास, प्लेट्स, लिफाफे व अनेकों प्रकार का कूड़ा फैला था जो आज प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण भी है। बनान्दर के पूरे मन्दिर परिसर, पंचायत परिसर को बहुत ही बेहतरीन से साफ किया गया जिसमें विद्यालय के सभी स्टाफ ने खुद भी भाग लिया । स्कूल निदेशक बलवंत ठाकुर जी ने कहा कि जब क्षेत्र हमारा है, मेला हमारा है व पृथ्वी हमारी है तो इन सबकी देखभाल व स...

किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करें-एसडीएम

 

जोगिन्दर नगर, 25 मार्च-कोविड-19 संक्रमण के चलते अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए लोगों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने को प्रदेश सरकार के आयोजन पंजीकरण वेब पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन  (covid.hp.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत अब सभी तरह के आयोजनों के लिए आयोजकों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार, आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, आवेदक का संपूर्ण विवरण तथा संपूर्ण पते की जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण जैसे आधारकार्ड, पते का प्रमाण इत्यादि को भी अपलोड करना होगा।
उन्होने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए अब ऑनलाइन अनुमति जरूरी है। उन्होने बताया कि घरों के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकत्तम 50 प्रतिशत क्षमता या 200 जो भी कम है कि अनुमति होगी जबकि खुले मैदानों व स्थानों के आकार का 50 प्रतिशत जारी एसओपी के आधार पर अनुमति का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा सामुदायिक रसोई या धाम इत्यादि के लिए भी रसोईयों को कोविड-19 रैपिड एंटीजन टैस्ट या आरटीपीसीआर टैस्ट से गुजरना होगा तथा कोविड 19 संबंधित टैस्ट रिपोर्ट 96 घंटे पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुकिंग स्टॉफ को मास्क, दस्ताने व हैडकवर सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओर भी दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
उन्होने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोगों से फेस मास्क का नियमित तौर पर इस्तेमाल करने एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आहवान किया है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

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