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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया।

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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया। रविवार को शाम के समय जम्मू कश्मीर के रहने वाले पांच मजदूर डिबाडऊं में जनरेटर छोड़ने गए हुए थे तो,इस दौरान वापसी में आती बार डिबाडऊं के पास ही पिकअप गाड़ी पलट गई। जिसमें पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में जम्मू कश्मीर निवासी दिनेश सिंह 22 वर्षीय,मोहम्मद सदीक 30 वर्षीय,मीर हुसैन 33 वर्षीय,कालू 20 वर्षीय,भरत इस्माइल 25 वर्षीय घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाया गया और मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ईएमटी आशुतोष कुमार ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और 108 एंबुलेंस के माध्यम से आनन-फानन में सिविल अस्पताल लाया गया। जहां इमरजेंसी सेवाओं में मौजूद डॉक्टर निखिल शर्मा ने 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जहां अस्पताल स्टाफ ने पुलिस चौकी लडभड़ोल को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस चौकी लडभड़ोल के प्रभारी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान भी कलम बंद किए गए हैं। गंभीर रूप स...

किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करें-एसडीएम

 

जोगिन्दर नगर, 25 मार्च-कोविड-19 संक्रमण के चलते अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए लोगों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने को प्रदेश सरकार के आयोजन पंजीकरण वेब पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन  (covid.hp.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत अब सभी तरह के आयोजनों के लिए आयोजकों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार, आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, आवेदक का संपूर्ण विवरण तथा संपूर्ण पते की जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण जैसे आधारकार्ड, पते का प्रमाण इत्यादि को भी अपलोड करना होगा।
उन्होने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए अब ऑनलाइन अनुमति जरूरी है। उन्होने बताया कि घरों के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकत्तम 50 प्रतिशत क्षमता या 200 जो भी कम है कि अनुमति होगी जबकि खुले मैदानों व स्थानों के आकार का 50 प्रतिशत जारी एसओपी के आधार पर अनुमति का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा सामुदायिक रसोई या धाम इत्यादि के लिए भी रसोईयों को कोविड-19 रैपिड एंटीजन टैस्ट या आरटीपीसीआर टैस्ट से गुजरना होगा तथा कोविड 19 संबंधित टैस्ट रिपोर्ट 96 घंटे पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुकिंग स्टॉफ को मास्क, दस्ताने व हैडकवर सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओर भी दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
उन्होने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोगों से फेस मास्क का नियमित तौर पर इस्तेमाल करने एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आहवान किया है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

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